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बिहार में शराबबंदी कानून का हो रहा दुरुपयोग। यह बात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा बोला गया। दरअसल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय ने शुक्रवार को दारू पीकर जेल गए हुए व्यक्ति की जमानत के मामले में सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून का दुरुपयोग हो रहा है सजा इतनी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए। उपाध्याय के एकल पीठ ने एक साथ जमानत के मामले में 40 व्यक्ति की सुनवाई की इस बीच उन्होंने सवाल किया कि,जिसे शराब पीने के मामले में गिरफ्तार किया जाता है क्या उसकी खून की जांच की जाती है। कथित व्यक्ति के साथ मिली बोतल की जांच विधिवत लैब में किया जाता है। सिर्फ ब्रेथ एनालाइजर लगाकर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने उत्पाद विभाग से पूछा कि जिस व्यक्ति को शराब पीने में गिरफ्तार किया गया है क्या उस व्यक्ति के साथ मिले बोतल की जांच टेस्ट लैब में किया गया है। कोर्ट ने उत्पाद विभाग को 4 मार्च को जवाब के साथ उपस्थित होने को कहा गया है
बाद मामले को स्थगित कर दिया गया।
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